देशभर में लैंडलाइन (landline) से मोबाइल फोन (Mobile Phone) पर कॉल (calling) करने के लिए ग्राहकों को एक जनवरी (1 january 2021) से नंबर से पहले शून्य (0) लगाना अनिवार्य होगा. दूरसंचार विभाग (telecom dept DoT) ने इससे जुड़े ट्राई (TRAI) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ (0) लगाने की सिफारिश की थी. इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी.
दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है. इससे मोबाइल एवं लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी. सर्कुलर के मुताबिक, उक्त नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा