उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि अब शॉपिंग मॉल्स में भी शराब मिल सकेगी. अब तक विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप पर ही होती थी.
आदेश के अनुसार मॉल्स में मिलने वाली शराब महंगी होगी. हालांकि शराब बिक्री होने का मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर शराब का सेवन भी किया जा सकता है. मॉल्स में शराब के सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा.
दरअसल, अब तक विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप पर ही होती थी. मॉल में विदेशी शराब फुटकर बिक्री नहीं की जाती थी. अब फुटकर दुकानों के अलावा मॉल्स भी विदेशी शराब मिलेगी.
- यूपी में 4 मई से शुरू हुई थी शराब की बिक्री
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सूबे की योगी सरकार ने 4 मई से आमजनों की परेशानियों को देखते हुए तमाम सहुलियतों का रास्ता खोल दिया था. इसी क्रम में राजस्व के लिहाज से महत्वपूर्ण आबकारी विभाग ने भी 4 मई से शराब और बियर की दुकानों को खोलने का आदेश दिया था.
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था. योगी सरकार ने शराब उत्पादन करने वाली कंपनियों को 20 अप्रैल से शराब और बीयर उत्पादन की अनुमति दी थी. इससे पहले लॉकडाउन के कारण यूपी में शराब की बिक्री बंद थी.
Input – B4P